कोर्ट ने गैंग रैप के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल की सुनाई सजा

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Update: 2023-04-13 15:21 GMT
चित्तौरगढ़। चित्तौड़गढ़ पॉक्सो कोर्ट-1 ने 2019 के गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मामले में एक बाल अपचारी को भी सजा दी गई है। पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ नंबर-1 के लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 18 अगस्त 2019 को सदर चित्तौड़गढ़ में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी कॉलेज में पढ़ती है, इसलिए प्रताप नगर में किराए के मकान में रहती है. 17 अगस्त 2019 को उनके मकान मालिक का फोन आया और जल्द मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने जाकर देखा तो नाबालिग की हालत खराब थी, इसलिए उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान नाबालिग ने बताया कि कैलाश जाट नाम का लड़का उसे नोटों के लिए परेशान करता था। एक और नाबालिग लड़का पीड़िता के पास आया और उसके कमरे में आने को कहा। साथ ही कैलाश को समझाएंगे। लड़की भी उस नाबालिग लड़के के घर चली गई. कैलाश भी वहां आ गया और दोनों ने कमरा बंद कर लिया और नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कैलाश जाट को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को हिरासत में ले लिया।
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