अदालत ने 23 साल पुराने मामले में आरोपियों को किया दोषमुक्त

Update: 2024-05-14 08:37 GMT

कोटा: अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय उत्तरी कोटा ने सोमवार को 23 साल पुराने मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया। वकील नवीन शर्मा के मुताबिक, 27 दिसंबर 2001 को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नयापुरा में कलक्ट्रेट के बाहर धरना दिया था. इस दौरान कार्यकर्ता रूपेश शर्मा, सतीश दाधीच, संजय सेठिया, गौरव शर्मा, भरत सिंह, हंसराज गोचर, प्रेमचंद धाकड़, नाथूलाल धाकड़, बजरंगलाल धाकड़, जोरधन गुर्जर, देवीलाल कुम्हार, मोहनलाल मेहर, सूरज, नरेंद्र शर्मा, पुरूषोत्तम लुहार, चंद्रप्रकाश माली अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर पथराव कर उन्हें घायल कर दिया।

29 दिसंबर 2001 को नयापुरा थाने में धारा 147 सहित विभिन्न धाराओं के तहत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान कर दिया। अपराध साबित नहीं होने पर कोर्ट ने सोमवार को 14 लोगों को बरी कर दिया. मामले के दो आरोपियों की मौत हो चुकी है.

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