Churu: बच्चों के अधिकारों की हो सुरक्षा और मिले समुचित कानूनी सहायता

Update: 2024-12-04 13:11 GMT
Churu चूरू । राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रविन्द्र कुमार के निर्देशानुसार बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र में लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ. शरद कुमार व्यास ने कहा कि बच्चों को समुचित विधिक जानकारी हो। बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही उनके अधिकारों की जानकारी हो, वहीं उन्हें विधिक गतिविधियों के बारे में भी समुचित जानकारी रहे। उन्होंने बताया कि नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) स्कीम, 2024 योजना के लिए लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन का गठन किया गया है। इसी क्रम में सचिव डॉ व्यास ने बच्चो को कानूनी सहायता प्रदान करने तथा लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन स्कीम, 2024 को धरातल पर शत प्रतिशत क्रियान्विति करने के दिशा-निर्देशों सहित जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट व पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी दी।
बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक सत्येन्द्रपाल ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन 1098, जिला बाल सरंक्षण इकाई, पालनहार योजना, मिशन वात्सल्य योजना सहित बच्चो के सर्वागींण विकास के लिए सहयोगी कारकों के बारे मे विस्तार से जानकारी दी।
बाल कल्याण समिति सदस्य शर्मिला पूनिया ने बताया कि बाल कल्याण समिति बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए कार्यरत एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह समिति भारत के किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत गठित की गई है। इस समिति का मुख्य उदेश्य अनाथ, परिवार से अलग हो गए, बेघर व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना है।
डिप्टी एलएडीसीएस विवेक प्रिय सोनी ने मॉडल फोस्टर केयर गाइड लाइन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। राजकीय सम्प्रेषण किशोर गृह अधीक्षक राजेश कुमार ने राजकीय सम्प्रेषण किशोर गृह के बारे में जानकारी दी।
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