BREAKING: घर में घुसकर हमला करने का मामला, 7 आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2024-12-04 17:56 GMT
Pratapgarh. प्रतापगढ़। 9 साल पहले प्रतापगढ़ में एक मकान में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र यादव ने सात आरोपियों को 10 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि 9 साल पहले 6 दिसंबर 2015 को सुहागपुरा थाने में आमली पठार निवासी रामचंद्र मीणा ने मामला दर्ज करवाया था कि गांव के ही रहने वाले मंगलाराम के साथ उसके पिता लक्ष्मण का विवाद हुआ था।

उसी रात को मंगलाराम अपने 8 से 10 साथियों के साथ हथियारों से लेस होकर घर में घुस गया और उसके पिता लक्ष्मण मीणा पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र यादव ने मामले में मांगीलाल सहित सात व्यक्तियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। सभी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 दस हज़ार रुपये से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 39 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। मामले में एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है।
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