Chittorgarh: किसान विदेशों में सीखेंगे उन्नत तकनीकी खेती के गुर

Update: 2024-09-03 11:32 GMT
Chittorgarh चित्तौड़गढ़ । जिले के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। विदेशों में होने वाली हाईटेक खेती के गुर सीखने के लिए प्रदेश के 100 किसान विदेश में भ्रमण करने जाएंगे। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले भ्रमण के लिए प्रदेश के दस कृषि संभागों से किसानों का चयन किया जाएगा। भ्रमण के लिए खेती और डेयरी में विशेष उपलब्धि के लिए पहचान बनाने वाले सम्मानित किसानों का चयन किया जाएगा। अच्छी बात है कि चयन के लिए किसान खुद राजकिसान साथी पोर्टल पर 10 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
उद्यानिकी आयुक्त जय सिंह ने प्रोग्राम के प्रथम चरण के चयन की प्रक्रिया के लिए सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। भ्रमण के दौरान किसान कम भूमि और कम पानी में पॉलीहाउस व ऑफ सीजन में बेहतर खेती व पशुपालन करने के तरीके सीखेंगे। पूर्व में राजस्थान के किसान इजराइल में तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करने गए थे। किसानों का चयन खण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा।
कृषि क्षेत्र चयन मापदंड - कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि का भू स्वामित्व, विगत 10 वर्षों से लगातार अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो, कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक अपनाई जा रही हो, कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक/जिला / राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो, कृषक, पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या FPO का सदस्य हो, कृषक कि उम्र 50 वर्ष से कम हो, कृषक के विरूद्ध पूर्व/वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लंबित न हो, कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो एवं कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।
दुग्ध उत्पादक/पशुपालक क्षेत्र चयन मानदंड - कृषक वास्तविक रूप से कम से कम 20 गाय / भैंस की डेयरी या 10 ऊँट या 50 भेड़ / बकरी का स्वामित्व रखता हो, विगत 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हो, उच्च पशुपालन / डेयरी तकनीक अपनाई जा रही हो, कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन / डेयरी क्षेत्र में जिला/ राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो, कृषक अपने क्षेत्र में अगुवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो। कृषक पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या FPO का सदस्य हो, कृषक कि उम्र 45 वर्ष से कम हो, कृषक के विरूद्ध पूर्व / वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लंबित न हो, कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो एवं कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।
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