मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी- वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 2 नवीन पदों का होगा सृजन
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 2 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
इन पदों का सृजन विधि वादकरण के आपराधिक प्रकोष्ठ एवं विधि विभाग (प्रकोष्ठ-4), सचिवालय स्ट्रैन्थ में किया जाएगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के प्रशासनिक एवं विधिक मामलों में कानून संबंधी उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों को निर्धारित करने का मापदण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कुल पद संख्या 709 का 3 प्रतिशत अर्थात 21 हैै। पूर्व में 19 पद स्वीकृत हैं। ऎसे में अब वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी का कैडर स्ट्रैन्थ पूरा हो जाएगा।