रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कोर्ट में पेश चालान

Update: 2022-12-20 17:49 GMT
कोटा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रिश्वत लेने वाले 4 लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में चालान कोर्ट में पेश किया है. एडिशनल एसपी एसीपी कोटा विजय स्वर्णकार ने बताया कि 31 मार्च को सुल्तानपुर पंचायत समिति के उप प्रधान नरेश नरूका को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए फंसाया गया था. सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त कर आरोपी नरेश नरूका के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता ठेकेदार से उप मुखिया नरेश नरूका जायज काम के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे.
उपाधीक्षक एसीबी विशेष इकाई प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया- 21 अप्रैल को आरपीएफ के हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह दलाल राहुल वैष्णव उर्फ गोलू को एक ट्रॉली विक्रेता से रिश्वत लेने के आरोप में रामगंज मंडी स्टेशन पर 5 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था. आरोपी ने थानाध्यक्ष बृजमोहन मीणा की मांग पर परिवादी से रिश्वत ली थी। जांच में आरपीएफ थानाध्यक्ष रामगंजमंडी, हेड कांस्टेबल व दलाल के खिलाफ अपराध साबित पाया गया. महानिरीक्षक-सह-प्राचार्य, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, आरोपी ब्रजमोहन मीणा, तत्कालीन आरपीएफ स्टेशन अधिकारी, और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, कोटा, आरोपी हेड कांस्टेबल रणधीर ने पेश किया है. अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट में चालान।

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