Central Academy व ए स्टीवर्ड मोरिस स्कूल प्रंबधक एवं अभिभावकों द्वारा की जा रही अनदेखी
Bhilwara भीलवाड़ा: शहर सहित जिले भर में होने वाले सड़क हादसों के लिए भीलवाड़ा परिवहन विभाग गंभीर है। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे और बिना लाइसेंस और हेलमेट के वाहन चलाने वाले स्कूल स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए समझाइश कर रही है। जिला कलक्टर व बाल वाहिनी समिति में प्राप्त निर्देशानुसार गुरूवार को भीलवाड़ा शहर के सेण्ट्रल एकेडमी, ए स्टीवर्ड मोरिस स्कूल, कोटा बाईपास रोड़ पर आकस्मिक जांच संयुक्त रूप से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व ट्राफिक पुलिस द्वारा की गयी। जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा स्वंय की स्कूटी/बाईक व अन्य वाहनों से बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस व अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए चलते पाये गये। जो कि बेहद संवेदनशील व स्कूली से जुड़ा हुआ, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मुद्धा है। जिसकी स्कूल प्रंबधक व अभिभावकों द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसी संदर्भ में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 199 ए के अनुरूप ऐसे अभिभावक/बच्चों /माता-पिता पर 25000 रुपये की जुर्माना राशि व 3 साल की सजा का प्रावधान है।
स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि बच्चों के आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करें व स्कूल में किसी भी बच्चे को बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस के वाहन न लाने दिया जाये। इस दौरान स्कूली बच्चों को, उनके अभिभावकों को और स्कूल प्रंबधन को समझाइश कर पांबद किया तथा वाहनों के चालान भी बनाये गये। अगर भविष्य में इस प्रकार बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होते हुए पाया गया तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही न केवल स्कूल प्रंबधन पर बल्कि बच्चों के अभिभावकों पर भी की जायेगी। यह समझाइश जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राज कंवर, परिवहन निरीक्षक महेश पारीक व विवेक सिरोठा के द्वारा की गयी।