चाकसू सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज
XEN के खिलाफ पीडब्ल्यूडी के गलत सूचना देने पर मामला दर्ज
जयपुर: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना को गलत और आधी अधूरी तरीके से उपलब्ध कराने के मामले में चाकसू सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवादी ऐडवोकेट विष्णु सैनी ने बताया कि कस्बे में नगर पालिका से सूरज कुंड तक बनाई गई सीसी सडक निर्माण कार्य के संबंधित जानकारी के लिए 20 फरवरी 24 को सार्वजनिक विभाग चाकसू के लोकसूचना अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना मांगी गई थी, लेकिन विभाग द्वारा 14 मार्च को आधी अधूरी व अस्पष्ट सूचना उपलब्ध कराई गई जो सूचना उपलब्ध कराई गई उस में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता भी नही बताया गया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु सैनी ने बताया कि कस्बे में नगर पालिका से सूरजकुंड तक बनी सीसी रोड के निर्माण से संबंधित सूचना के लिए 20 फरवरी 24 को सार्वजनिक विभाग चाकसू के जनसूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क अदा कर सूचना मांगी गई थी 14 मार्च को विभाग ने एक अधूरा और अस्पष्ट नोटिस दिया जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पता तक नहीं बताया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सेवकों के दायित्वों को पूरा नहीं करने के मामले में एक मामला दायर किया गया था आरोपी के खिलाफ चाकसू कोर्ट में पेश किया गया जिस पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ धारा 167,203,409,420 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और चाकसू थाने में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में एक्सईएन डी के फूल विक्रेता का कहना है कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.