3 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का मामला

Update: 2023-05-13 10:07 GMT
श्रीगंगानगर। तीन नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ और उन्हें मोबाइल फाेन पर परेशान करने के जुर्म में न्यायालय ने एक युवक को 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। ये निर्णय विशेष पोक्सो न्यायालय संख्या-2 ने शुक्रवार को सुनाया। न्यायालय ने रावला थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी दोषी युवक संजय कुमार पुत्र महावीर प्रसाद पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू के अनुसार दोषी संजय कुमार के खिलाफ जुलाई 2021 में एक महिला ने रावला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी के अनुसार उनकी बच्ची स्कूल पढ़ने जाती है। तब संजय कुमार पीछा कर छेड़खानी का प्रयास करता है। बच्ची को फोन एवं वाट्स एप चैटिंग कर परेशान करता है। रिश्तेदार बच्ची के अलावा परिवादी की दो नाबालिग लड़कियों से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया।
आरोप था कि उन्होंने परेशान होकर मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। जब फोन स्विच ऑन किया तो फिर परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन पीछा कर एक लड़की का माेबाइल फोन भी छीन लिया गया। मुकदमे के अनुसार आरोपी ने उससे बात नहीं करने पर समाज में बदनाम करने की धमकी दी। परिवादिया ने एक बार पहले भी पुलिस में संजय कुमार के खिलाफ बच्ची को परेशान करने का परिवाद दिया था, तब उसे पाबंद किया गया था।
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