टोंक। टोंक कोर्ट के आदेश पर देवली शहर के केनरा बैंक के तीन कर्मचारियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है. थानाध्यक्ष जगदीश प्रसाद ने बताया कि देवली की जनता कॉलोनी निवासी राजपाल रेगर पुत्र दुर्गालाल रैगर ने सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कराया था कि उसने देवली स्थित केनरा बैंक शाखा से मासिक किस्तों में कर्ज लिया था, लेकिन कोविड महामारी, कारोबार में मंदी कुछ समय से पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भुगतान अनियमित हो गया था।
उसके बाद 22 जुलाई को उसने 5 लाख रुपये की व्यवस्था कर बैंक को एकमुश्त राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन बैंक प्रबंधक व दो स्टाफ कर्मियों ने उसे घर में रखे सामान का कब्जा नहीं दिया. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि जिस समय बैंक कर्मियों ने उसके खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई की, उस समय बैंक द्वारा घर में रखे सभी सामानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी. जिसका खर्चा भी उन्होंने ही उठाया था। आरोप है कि साजिश रचकर फर्जीवाड़ा कर माल बेच दिया गया और नष्ट कर दिया गया। जिससे उन्हें करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर समेत तीन कर्मियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है.