खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्स बनवाने हेतु शिविर का आयोजन 14 सितम्बर को गीजगढ में
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार करने वाले समस्त व्यापारियों के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्स का होना अनिवार्य है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सुभाष बिलोनिया के निर्देशन में 14 सितम्बर गुरूवार को स्थान-जोधपुर मिष्ठान भण्डार के पास गीजगढ़ दौसा में खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्स बनवाने हेतु शिविर का आयोजन किया जायेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सैनी ने बताया कि विभाग के नियमानुसार खाद्य कारोबार करने वाले व्यापारी जिनका सालाना टर्न ओवर 12 लाख से कम है, उनका खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं जिन व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर 12 लाख से अधिक है, उनका खाद्य लाइसेन्स जारी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड व एक फोटो एवं लाइसेन्स के लिए आधार कार्ड , पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, बिजली का बिल आवश्यक दस्तावेज है। समस्त खाद्य व्यापरियों को सूचित किया है कि वे उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजात के साथ कैम्प में उपस्थित होकर खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्स बनवा सकते हैं।