Bundi: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य
Bundi बून्दी । जिलें में कुल 29 हजार पेंशनर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत भौतिक सत्यापन से लंबित है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्वजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान किया जाना संभव नही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अर्पित जैन ने बताया कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स ई-मित्र कियोस्क, राजीव गंाधी सेवा केन्द्र, ई मित्र प्लस, से अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक सत्यापन करवा सकते है। इस साथ राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी (राजएसएसपी) मोबाईल एप के माध्यम से घर बैठे भी स्वयं सत्यापन करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि उक्त माध्यमो से भी भौतिक सत्यापन नही होने की स्थिति में पंेशनर्स स्वयं क्षैत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आधार नंबर से लिंक मोबाईल ओटीपी प्राप्त कर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते है