Bundi बूंदी । राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बूंदी जिले को बैंकिंग योजनान्तर्गत 60 आशार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त एवं विकास निगम के परियोजना प्रबन्धक रामराज मीणा ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सभी बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो आवेदन के लिए पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के परिवारों, व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए पीएम-अजय योजनांतर्गत किराना दुकान, ब्युटी पार्लर, रेडीमेड गारमेन्ट, चमडा कार्य, सिलाई कार्य, डेयरी उद्योग, लघु व्यवसाय, ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग आदि के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र आशार्थियों को ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000 जो भी कम होगा अनुदान प्रदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अनुजा निगम कार्यालय, नगर पालिकाओं, पंचायत समिति से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर ऑफलाइन मय दस्तावेज जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आधार-कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार लिंक बैंक पास बुक, परियोजना विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ संबंधित पंचायत समिति, नगर पालिका, अनुजा निगम कार्यालय बून्दी में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये कार्यालय समय में दूरभाष नम्बर 0747-2940024 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ---00---