रामदेवरा मेले में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात

Update: 2023-09-01 11:41 GMT
राजस्थान। राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर में यह छूट मेला अवधि 15 सितम्बर, 2023 से 29 सितंबर, 2023 (कुल 15 दिन) तक रहेगी। गौरतलब है कि मेले में आने वाले यात्री वाहनों से 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17,000 रूपए प्रति वाहन होता है। अब गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र 6500 रूपए ही लिए जाएंगे। गौरतलब है कि रामदेवरा वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से लगभग 1500 वाहनों में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन्हें राहत देने के लिए वाहन एवं पथ करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1.57 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2018, 2019 और 2022 में भी राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के तहत जारी परमिट पर आने वाले वाहनों पर देय कर का परिहार किया गया था। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह छूट नहीं दी गई थी। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बैंच जोधपुर को स्थाई बैंच में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, उन्होंने इस बैंच के लिए 8 नवीन पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है। वर्तमान में जोधपुर में सर्किट बैंच के लिए रीडर का एक एवं कनिष्ठ सहायक के 2 पद स्वीकृत हैं। गहलोत की स्वीकृति के अनुसार अब डिप्टी रजिस्ट्रार, निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव, शीघ्र लिपिक एवं वरिष्ठ सहायक के 1-1 तथा कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2-2 नवीन पद सृजित किए जाएंगे।
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