चाइनीज़ मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, सख्त कार्रवाई के आदेश
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प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़ जिला कलक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इन्द्रजीत यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन को दुरुस्त रखने तथा बड़े पैमाने पर धातु के मांझे से बने पक्षियों के लिए खतरा बन गए हैं
( जनपद प्रतापगढ़ के राजस्व सीमा क्षेत्राधिकार में पक्के धागे, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, सिंथेटिक/जहरीले पदार्थ जैसे लौह चूर्ण, शीशे का चूर्ण आदि से बना चाइनीज मांझा का थोक एवं फुटकर विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित/प्रतिबंधित किया गया है। . ये आदेश नौ जनवरी की मध्य रात्रि से लागू हो गए हैं और 30 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।