प्रतापगढ़। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में पुलिस ने 25 किलो गांजे के सौदे में सैंपल दिखाने पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों में प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर जितेंद्र उर्फ बबलू जोशी भी शामिल है. जिले में पहली बार एसपी अमित कुमार के द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 की धारा 30 के तहत कार्रवाई की गई. प्रतापगढ़ की सत्र अदालत ने गिरफ्तार आरोपी की पेश जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 की धारा 30 के तहत की गई कार्रवाई में सैंपल दिखाने और किलो ड्रग्स खरीदने की योजना बनाने पर आरोपी को आधी सजा दी जाती है। आरोपी जितेंद्र उर्फ बबलू जोशी को 50 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन 25 किलो गांजा आरोपितों को देना था. इसलिए पुलिस ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।