अजमेर। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने शादी की झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से जज ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी की सैदरिया स्थित उपकारागृह में भिजवा दिया।
मिली जानकारी के अनुसार एक विवाहिता ने वकील चंद्रशेखर पाखरोट के जरिये पुलिस थाना ब्यावर सदर में परिवाद पेश किया था। जिसमें विवाहिता ने बताया था कि उसका अपने पति के साथ सन 2018 में विवाद हो गया था, जिसके कारण और अपने पति से अलग रह रही थी। इस दौरान रायपुर, पाली निवासी मूलसिंह पुत्र मांगूसिंह रावणा राजपूत उसके संपर्क में आया। जो कि पूर्व में रावणा राजपूत समाज का जिलाध्यक्ष था।
विवाहिता ने बताया कि आरोपी मूल सिंह ने पीड़िता को उसके पति के साथ समझौता करवाने का विश्वास दिलाया। जिस पर पीड़िता उसके झांसे में आ गई और उसका विश्वास कर लिया। इस दौरान आरोपी ने उसे 12 अक्टूबर के ब्यावर शहर के देलवाडा रोड स्थित एक अपार्टमेन्ट पर पति के साथ राजीनामा करने के बहाने बुलाया। जहां पर उसने चाय में कोई नशीली चीज मिलाकर पिला दी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। होश में आने के बाद पीड़िता ने उसकी शिकायत पुलिस में करने की बात कहीं तो आरोपी ने उससे शादी करने का विश्वास दिलाया, लेकिन आरोपी पिछले 3 सालों से उसके साथ यौन शोषण करता रहा।
इस पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी सूर्यभान सिंह ने आरोपी को पाली के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक के सामने पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए। जिस पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी को सैदरिया स्थित उपकारागृह भिजवा दिया।