Alwar : बाल श्रम टास्क फोर्स व जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक आयोजित
Alwar अलवर । अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्रीमती बीना महावर की अध्यक्षता में आज बाल श्रम टास्क फोर्स व जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। एडीएम शहर श्रीमती बीना ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बाल श्रम की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों का नियोजन एक संज्ञेय अपराध है जिसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों का सभी प्रकार के नियोजनों में एवं 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले नियोजनकर्ताओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
उप श्रम आयुक्त श्री राकेश कुमार ने बताया कि बाल श्रमिक नियोजन करने वाले नियोक्ता के विरूद्ध ‘बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम’ 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत 6 माह से दो वर्ष का कारावास एवं 20 हजार से 50 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिक के जबरन नियोजन एवं शोषण के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत 5 वर्ष की कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डनीय अपराध बनाए गए हैं।