Ajmer gang rape case 1992: कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्रकैद की सुनाई सजा

Update: 2024-08-20 14:08 GMT
अजमेर Ajmer: अजमेर सेक्स स्कैंडल में 100 से अधिक लड़कियों के साथ बलात्कार और ब्लैकमेल करने के मामले में POCSO Court ने छह और लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के वकील वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ ​​टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सईद जमीर हुसैन को 1992 में सामने आए अजमेर सेक्स स्कैंडल में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया है। कॉलेज और स्कूल जाने वाली 11 से 20 साल की उम्र की
लड़कियों
से एक गिरोह के सदस्यों ने दोस्ती की, जिन्होंने आपत्तिजनक परिस्थितियों में उनकी तस्वीरें खींचीं और बाद में उनके साथ बलात्कार किया। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे।
वकील ने बताया कि मामले में पहली चार्जशीट 12 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई थी। आरोपियों में से नसीम उर्फ ​​टार्जन 1994 में फरार हो गया था, जबकि जहूर चिश्ती को धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत दोषी पाया गया था और उसका मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। फारूक चिश्ती को सिजोफ्रेनिया होने का पता चलने के बाद उसका मुकदमा अलग से चला और उसे 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। अन्य आठ आरोपियों को 1998 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सईद ज़मीर हुसैन और अलमास के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई थी, जो अभी भी फरार है।
शेष पांच आरोपियों नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सईद ज़मीर हुसैन और नसीम उर्फ ​​टार्ज़न को मंगलवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जिनका नाम पहले आरोप पत्र में था और जो फरार थे। अन्य आरोपियों को, जिन्हें पहले सज़ा सुनाई गई थी, या तो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं या अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया है। वकील ने बताया कि शेष छह आरोपियों के लिए एक अलग ट्रायल आयोजित किया गया था क्योंकि पहली चार्जशीट के समय उनकी जाँच लंबित थी। अजमेर के एक प्रमुख निजी स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िताओं को बहला-फुसलाकर एक फार्महाउस में ले जाया गया जहाँ उनके साथ बलात्कार किया गया।
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