स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की अवैध बिक्री पाये जाने पर की जाएगी कार्रवाई -आबकारी मंत्री
आबकारी मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विभाग से स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य जगह पर दुकान संचालित करने की शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की अवैध बिक्री पाये जाने पर कार्रवाई करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के गदरखेड़ा में अवैध शराब की दुकान के संचालन की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर दुकान बंद करवा दी गई थी।
इससे पहले आबकारी मंत्री ने विधायक श्री जगदीश चन्द्र के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विभाग से स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त इनकी अन्य जगह ब्रांच संचालित नही है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की अवैध बिक्री पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है।
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