आरोपी ने रेप पीड़िता से की शादी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

आरोपी ने रेप पीड़िता से की शादी

Update: 2023-07-22 17:41 GMT
जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिला पॉक्सो कोर्ट ने प्रतिवादी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस साल जेल की सजा सुनाई है. इसमें पीड़िता अपने बच्चों के साथ कोर्ट पहुंची. पीड़िता ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन फिर प्रतिवादी ने उससे शादी कर ली और वे अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस मामले में आरोपी पति को माफ कर बरी किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने दस साल की सजा मंजूर कर ली
जज संदीप कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में दोषी राहुल बिजारणिया ने बालिग होने पर पीड़िता से शादी की थी. उनका एक बेटा भी है. इससे केस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्योंकि घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी. कोर्ट ने दस साल की सज़ा बरकरार रखी. कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई मतलब नहीं है.
शिकायत पीड़िता के चचेरे भाई ने दर्ज कराई थी.
जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर 2020 को पीड़िता के चचेरे भाई ने जोबनेर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 18 सितंबर को उसके चाचा की बेटी बिना बताए कहीं चली गई। काफी ढूंढने के बाद भी वह मुझे नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने 22 नवंबर, 2020 को प्रतिवादी रतन को गिरफ्तार कर लिया और 4 जनवरी, 2021 को अदालत में चालान पेश किया।
पीड़िता ने क्या कहा?
पुलिस जांच में पता चला कि प्रतिवादी बच्चे को महाराष्ट्र ले गया था और वे दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। पीड़िता ने अपनी गवाही में यह भी कहा कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और वह अपनी मर्जी से उसके साथ रिश्ते में आई थी। लेकिन जब मामला दर्ज हुआ. उस वक्त पीड़िता की उम्र 17 साल 4 महीने थी. बाद में दोनों ने महाराष्ट्र में ही शादी कर ली. वह अब वयस्क है.
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