Rajasthan में 35 फीट गहरे बोरवेल से 17 घंटे बाद दो साल के बच्चे को बचाया गया
Jaipur,जयपुर: बांदीकुई में बोरवेल में गिरने के कम से कम 17 घंटे बाद आज दो साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्ची के माता-पिता और वहां मौजूद सभी लोगों ने खुशी जाहिर की। दौसा जिले के बांदीकुई के पास जोधपुरिया गांव Jodhpuriya Village में बुधवार शाम करीब 5 बजे 35 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची नीरू गुज्जर गिर गई थी। वह खेत में खेल रही थी। बच्ची 26 फीट की गहराई पर फंस गई थी। नीरू अपने घर के पास ही एक खेत में बने बोरवेल में गिर गई। इसके बाद प्रशासन और अजमेर से आई एनडीआरएफ की टीम ने शाम करीब 5:30 बजे राहत कार्य शुरू किया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पिछले 12 घंटे से लगातार काम कर रही थी।
बारिश के कारण राहत कार्य में पहले बाधा आई थी। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारीक और एसडीएम रेखा मीना मौजूद थीं। एनडीआरएफ की टीम ने बच्ची तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदी और उसमें पाइप डाला। शुरुआत में एंगल सिस्टम के जरिए बच्ची को बचाने के प्रयास विफल रहे। इस बात का डर था कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने और किसी अज्ञात, अंधेरे घेरे में फंसने के कारण बच्चे को तकलीफ हो सकती है। हालांकि, बाहर से लगातार बोरवेल में ऑक्सीजन पंप की जा रही थी। एक कैमरा भी बच्चे की हरकतों पर नज़र रख रहा था। बच्चे की माँ से रिकॉर्डर के ज़रिए बात कराई गई, ताकि उसकी आवाज़ से बच्चे को तसल्ली मिले और वह माँ के निर्देशानुसार कोण को पकड़ सके। रस्सी से बंधी टोकरी में केले और चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थ बोरवेल में इस उम्मीद में उतारे गए कि नीरू उन्हें अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगी, जिससे टीम बच्चे को ग्रिपर से जोड़ने में सक्षम हो सके, जिसे वे फिर धीरे-धीरे बाहर निकाल सकें।
लेकिन सुबह 7 बजे तक कम से कम 12 बार ये प्रयास विफल रहे। फिर सुबह 9 बजे के आसपास अंतिम प्रयास शुरू हुआ और बच्चे को लगभग 10:10 बजे बचाया गया जब एनडीआरएफ के दो कार्यकर्ता कम से कम 31 फीट खोदी गई समानांतर सुरंग में उतरे और बच्चे को बचाया। पहले ढाई फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी पाइप डाली गई, जो सुरंग के अंदर जा सके, उसके बाद दो मजदूर आए और बच्चे को बचाया जा सका। राजस्थान में 22,000 से अधिक क्रियाशील बोरवेल हैं। हालांकि परित्यक्त और निर्माणाधीन और वीरान बोरवेल चिंता का विषय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा से पहल करते हुए विभिन्न राज्यों को इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए नोटिस जारी किया था। इनमें दिशा-निर्देश शामिल थे: बोरवेल के निर्माण से पहले भूमि के मालिकों को निर्माण के बारे में संबंधित अधिकारियों यानी जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या अन्य को कम से कम 15 दिन पहले लिखित रूप से सूचित करना चाहिए। इसके अलावा ड्रिलिंग एजेंसी का पंजीकरण और जिला प्रशासन के पास साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया।