जयपुर। धौलपुर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 11 साल की नाबालिग से जबरन छेड़छाड़ के मामले में एक दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी 8 अप्रैल 2021 की शाम को ट्यूशन से घर लौटी थी. उसके बाद उसकी नाबालिग बेटी घर में चारपाई पर बैठकर खाना खा रही थी. उसी समय आरोपी बब्लू घर पर आया और उसकी बेटी को 500 रुपये का लालच देकर कुछ गलत काम करने को कहने लगा, लेकिन बेटी ने उसकी बात नहीं मानी और बाहर चली गई. इस दौरान जब आरोपी बब्लू ने उसकी बेटी से जूते मांगे तो आरोपी बब्लू उसे पकड़कर घर के अंदर ले गया और कमरा बंद कर लिया। जब आरोपी बब्लू ने नाबालिग के साथ गंदी हरकतें करनी शुरू की तो वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी।
पीड़िता ने शोर मचाया तो वह मौके से भाग गया। इस मामले में पीड़िता की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी बब्लू के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के बाद बब्लू को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया. आरोपी बब्लू फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. सरकारी वकील ने मामले में 9 गवाह पेश किये. मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की दलीलें व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद बब्लू पुत्र भीकम निवासी जगनेर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। और आईपीसी की धारा 354 के तहत 3 साल का कठोर कारावास। सज़ा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।