अलवर न्यूज: भिवाड़ी में 16 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर रेप करने वाले आरोपी युवक को पोक्सो कोर्ट नंबर तीन ने 20 साल की सजा व 50 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि भिवाड़ी थाने में 16 साल की नाबालिग के पिता ने 3 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को पास में काम करने वाला बिहार के छपरा के केवल्पुरा निवासी पवन कुमार शर्मा बहला-फुसला कर ले गया।
कई दिन तक आरोपी का पता नहीं चला। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी। करीब 2 महीने बाद नाबालिग मिली। नाबालिग गर्भवती भी हो गई थी। पीड़िता ने बयान दिए कि उसे बहला-फुसला कर ले गया। उसके साथ कई बार रेप भी किया। इसके बाद पुलिस ने चालान पेश किया। सब सबूत कोर्ट के सामने आने पर आरोपी को सजा सुनाई गई है। धारा 363, 366 व 376 के तहत सजा सना दी है।
पिता की मौत 8 दिन बाद मौत
पीड़िता के पिता की नाबालिग के अपहरण होने के 8 दिन बाद 2 जुलाई को मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि नाबालिग के घर नहीं मिलने के बाद हर कोई चिंता में था। अधिक तनाव में आने के कारण पिता की मौत हो गई। लेकिन करीब 2 महीने बाद नाबालिग मिल गई। उसके बाद कोर्ट में बयान हुए। पोक्सो कोर्ट नंबर तीन ने आरोपी को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।