सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विमल कुमार पुत्र नानकराम बैरवा को विशेष अदालत पॉक्सो सवाई माधोपुर ने दोषी करार दिया है. वह धनगोव थाना लालसोट जिला दौसा का रहने वाला है। अदालत ने विमल कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। राज्य सरकार और नाबालिग की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए.
नाबालिग की मां ने 20 अगस्त 2020 को बौलिनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि 19 अगस्त को वह अपने परिवार के साथ घर पर थी। शाम 6 बजे नानकराम बैरवा निवासी धनोव, लालसोट जिला दौसा के विमल, विकास, अशोक सभी पुत्र उसके घर आए। सभी ने अपनी सास से पूछा कि घर में कौन है। उसकी सास ने बताया कि घर में महिलाएं और बच्चे हैं, इसलिए सभी चले गए। रात दो बजे जब वह पेशाब करने के लिए उठी तो उसकी नाबालिग बेटी वहां नहीं थी। जिसे सभी आरोपी बहला-फुसलाकर जबरन उठा ले गए। आरोपी उसके घर से 25 हजार 800 रुपये भी उड़ा ले गया। रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में विमल को आरोपी बनाया गया। जिसके बाद अब पॉस्को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विमल को दोषी माना है.