बूंदी। बूंदी कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पीड़िता ने 4 दिसंबर 2019 को तलेडा कोर्ट में इस्तगासे के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गेंदीलाल मेरी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया. तलेडा थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। बुधवार को पॉक्सो नंबर एक के जज सलीम बदर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी गेंदीलाल (21) पुत्र बद्रीलाल कालबेलिया निवासी जरखोदा को 20 साल सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए।
आरोपी जमानत पर बाहर था और उसे सजा काटने के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरे मामले में पीड़िता ने 21 जनवरी 2022 को डाबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम करीब 7 बजे मेरी बेटी धनेश्वर हाट बाजार गई थी, लेकिन वह शाम को घर नहीं लौटी, इसलिए दबिश दी. पीड़िता के पिता ने डाबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर दिया, जिस पर डाबी थाना पुलिस ने पीड़िता को हिरासत में ले लिया। जिस पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी अनिल उसे डरा धमकाकर अहमदाबाद ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। पॉक्सो क्रमांक दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश के पचीपलिया झाबुआ निवासी देवसन भील के पुत्र अनिल (19) को पीड़िता से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए आरोपी अनिल को उम्रकैद की सजा सुनाई. 20 साल की कठोर कारावास और 59 रुपये 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने न्यायालय में 14 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किये.