हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ चार साल पहले नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस कोर्ट ने शुक्रवार को 14-14 साल कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. मामले के अनुसार 28 जून 2016 को टाउन पुलिस ने मैनावाली बस स्टैण्ड पर रावतसर की ओर से आ रही एक कार को रोककर रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह शेखावत व गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजूराम माली आईटीआई कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन पर 400 की चेकिंग की।
4 कार्टून में. कोडीन सिरप की बोतल मिली। रघुवीर सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू के पास कोई परमिट/लाइसेंस न होने पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस का मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया. दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने रघुवीर सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू को सजा सुनाई, जबकि रमेश शर्मा पुत्र भागीरथ को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की.