डूंगरपुर। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप केस के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग 17 वर्षीय पीड़िता के पिता की ओर से दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. पिता ने बताया था कि उसकी बेटी 16 मार्च 2022 को सागवाड़ा गई थी. आरोपी भोजातो का ओडा निवासी अनिल पुत्र कलू उसकी नाबालिग बेटी को पत्नी बनाने की नियत से अपहरण कर ले गया. मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए 28 मार्च 2022 को दस्तयाब किया था.
आरोपी ने नाबालिग को अहमदाबाद ले जाकर उसके साथ रेप किया. मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी अनिल पुत्र कलू को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.