डूंगरपुर, नाबालिग से रेप के मामले में डूंगरपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला डूंगरपुर जिले के डोवड़ा थाना क्षेत्र का है. पीड़िता की मां ने 19 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 10 अक्टूबर 2020 को उसकी नाबालिग बेटी गांव के पास के गांव में गेहूं की पिसाई कराने गई थी। जब वह घर वापस आ रही थी तो रास्ते में पाल मांडव निवासी रमेश पुत्र सावा उर्फ सावर ने उसे जबरन पकड़ लिया और पास की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी रमेश मौके से फरार हो गया।
पीड़िता की मां ने बताया था कि नाबालिग ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. इसके बाद पीड़िता और उसकी मां डोवड़ा थाने पहुंची और आरोपी रमेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामले की जांच पूरी कर डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी रमेश को दोषी करार दिया.