नाबालिग से रेप का आरोपी को 10 साल की कारावास सजा

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Update: 2022-07-28 13:53 GMT
पाली,15 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पाली की पोक्सो कोर्ट नंबर 1 के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाया है.
विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि मामला पाली जिले के रास थाना क्षेत्र का है. 2 अप्रैल 2021 को नाबालिग के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अप्रैल 2021 की रात उसकी नाबालिग बेटी खुले में शौच के लिए जा रही थी. इस दौरान रूपनगर (रास) निवासी 22 वर्षीय कालूराम पुत्र बुधराम बावरी का जबरन अपहरण कर उसके घर ले जाकर दुष्कर्म किया. बेटी रोती हुई घर आई और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
27 जुलाई 2022 को मामले में सुनवाई करते हुए पाली के पॉस्को कोर्ट नंबर 1 के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाया. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान सुनने के बाद कालूराम को दोषी ठहराया गया और 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई.
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