जोधपुर न्यूज़: जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने प्रसूता की मौत के मामले में जनाना अस्पताल के अधीक्षक व डॉ नीलम भारद्वाज पर दस लाख रुपए का हर्जाना लगाया हैं। स्थाई लोक अदालत ने माना कि चिकित्सकीय लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हुई थी।
अदालत ने इस राशि पर 14 मई 2019 से 7 फीसदी ब्याज और मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 52 हजार रुपए अलग से देने का निर्देश दिए है। यह आदेश लोक अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जयपुर जिला निवासी डॉ. हंसराज शर्मा के परिवाद पर दिया गया।
अदालत ने अपने आदेश में माना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से मृतका शिखा को सेप्टीसिमिया व हेमाटोमा संक्रमण हुआ और इसके चलते ही उसकी मौत हुई। इतना ही नहीं ऑपरेशन के बाद परेशानी होने पर जब मृतका के टांके खोलकर उसका इलाज किया तो हालत सही नहीं होते हुए भी उसे डिस्चार्ज कर दिया गया।