चूरू: अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने सोमवार शाम को डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उक्त मामला दूधवाखारा पुलिस थाने का है।
एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अनीश खान ने बताया कि 24 अगस्त 2019 को दूधवाखारा पुलिस ने एनएच 52 पर रेलवे स्टेशन के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रूकवाया था, जिसके ड्राइवर और हेल्पर से पूछताछ में शक हुआ। इस पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। ट्रक में लहसुन के कट्टे भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रक से आठ कट्टे बरामद किए, जिनमें करीब 160 किलो डोडा पोस्त चूरा भरा हुआ था।
पुलिस ने ट्रक ड्राइवर लहरगगा संगरूर पंजाब निवासी अमनदीप सिंह (33) को गिरफतार किया। पुलिस ने एमडीपीएस में मामला दर्ज लिया। वहीं, तस्करी करने के आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने सोमवार शाम अमनदीप सिंह को दस साल की सजा का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अनीश खान ने की।