Punjab.पंजाब: पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) विक्रांत कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। बजिंदर को 28 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था। मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
यह मामला 2018 में मोहाली के जीरकपुर थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। पीड़िता ने उस पर विदेश भेजने के बहाने बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा, कपूरथला स्थित एक अनुयायी से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक अलग मामले को अभी अदालत में पेश किया जाना है। मंगलवार को फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। 'येशु येशु' पादरी के रूप में व्यापक रूप से जाने जाने वाले बजिंदर सिंह ने अपने उपदेशों के वायरल वीडियो के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें अक्सर 'मेरा येशु येशु' का नारा भी शामिल होता था।
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