दो विधेयक मंजूरी के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे गए
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को उनकी मंजूरी के लिए भेजे हैं
पंजाब सरकार ने दो विधेयक - पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023, और पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2023 - राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को उनकी मंजूरी के लिए भेजे हैं।
पहला विधेयक पंजाब के राज्यपाल को राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने का प्रयास करता है। यह विधेयक पंजाब विधानसभा द्वारा 19-20 जून को आयोजित अपने विशेष सत्र में पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य सरकार ने कल शाम राज्यपाल को भेजा था।
विधेयक में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की शक्ति राज्यपाल से छीनकर मुख्यमंत्री को सौंपने का प्रावधान है। राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल के साथ चल रहे विवाद के बाद सरकार ने विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राज्यपाल को भेजा गया दूसरा विधेयक शिक्षा न्यायाधिकरण के काम को सुव्यवस्थित करने के संबंध में है। विधानसभा द्वारा अपने विशेष सत्र में पारित दो अन्य विधेयक - सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023, और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023, को मंगलवार को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था।