Punjab and Haryana हाई कोर्ट में लोक अदालत ने 225 मामलों का निपटारा किया

Update: 2026-03-14 14:03 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आयोजित एक राष्ट्रीय लोक अदालत में 225 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें कुल 9,44,18,296 रुपये की मुआवज़ा राशि दी गई। इनमें ज़्यादातर मामले मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े थे। यह निपटारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NLSA) की देशव्यापी पहल के तहत किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति (HCLSC) द्वारा किया गया था। इसका पूरा काम-काज समिति के मुख्य संरक्षक, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति महावीर सिंह सिंधु की देखरेख में हुआ।
इस काम के लिए लोक अदालत की पाँच बेंच बनाई गई थीं, जिन्होंने मिलकर कुल 439 मामलों पर विचार किया। इनमें से 225 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया, जो 50 प्रतिशत से ज़्यादा की निपटारा दर को दिखाता है। लोक अदालत की इन बेंचों की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल, न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा, न्यायमूर्ति दीपेंद्र सिंह नलवा, न्यायमूर्ति रमेश कुमारी और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र डिमरी ने की। HCLSC की सचिव स्वाति सहगल ने कहा कि भविष्य में होने वाली लोक अदालतों में निपटारे के लिए और ज़्यादा मामलों की पहचान करने के प्रयास जारी रहेंगे, ताकि इस व्यवस्था के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा विवादों को सुलझाया जा सके।
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