High Court ने डीजीपी को पीड़ितों को जांच की ताजा जानकारी देने का आदेश दिया
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को आदेश दिया है कि वे आपराधिक मामलों में पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें।न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं की न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और केस दर्ज होने के बाद उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति बराड़ ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच "आपराधिक अभियोजन की नींव" बनाती है और न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। निष्पक्ष रूप से सच्चाई को उजागर करने का काम करने वाले जांच अधिकारी इस प्रक्रिया की कुंजी हैं। न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जांच की अखंडता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने कहा, "उनका आचरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि वह न केवल निष्पक्ष हो बल्कि ऐसा प्रतीत भी हो।"
व्यापक सामाजिक निहितार्थों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति बराड़ ने कहा कि निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल आरोपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित और समाज को भी दिया गया है। अधिकतर मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के पक्ष में निष्पक्ष सुनवाई होती है, जबकि पीड़ित और समाज के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई जाती।