Amritsar,अमृतसर: राज्य चुनाव आयोग ने तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख Deputy Commissioner Gulpreet Singh Aulakh को चुनाव संबंधी शिकायतों के बाद स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। यह शिकायतें चबल इलाके के लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करके की थीं। बता दें कि औलख ने तीन दिन पहले ही 25 सितंबर को कार्यभार संभाला था। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि गुलप्रीत सिंह औलख को स्थानांतरित करने के राज्य चुनाव आयोग के आदेश प्राप्त हो गए हैं, हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक रिक्त पद को नहीं भरा है। खैरडिंके गांव के सुच्चा सिंह ने राज्य चुनाव आयोग को दी शिकायत में कहा कि खैरडिंके एक ऐसा गांव है, जिसकी अधिकांश आबादी सामान्य वर्ग की है। लेकिन इसके बावजूद पिछले चुनाव में गांव के सरपंच का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित था, जिसका कार्यकाल फरवरी, 2024 में समाप्त हो रहा है।
शिकायत में कहा गया कि तय प्रक्रिया के तहत इस बार यह पद सामान्य वर्ग के लिए खुला होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त के आदेशों में शुक्रवार को सरपंच का पद सामान्य वर्ग के लिए खुला घोषित किया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही स्थिति बदल दी गई और पद को फिर से एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया, लेकिन इस संबंध में जारी आदेशों पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। विभिन्न गांवों के निवासियों ने कहा कि अन्य खामियां भी हैं और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को एनओसी और चूल्हा टैक्स की रसीद नहीं दी जा रही है। जब गुलप्रीत सिंह औलख से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने स्थानांतरण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।