निलंबित DIG हरचरण भुल्लर मामला, सह-आरोपियों की मुलाकातों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें: अदालत
Punjab.पंजाब: चंडीगढ़ की एक सीबीआई अदालत ने मंगलवार को निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में सह-आरोपी किरशनु शारदा से बुड़ैल जेल में मिलने आए लोगों के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की केंद्रीय जाँच एजेंसी की याचिका स्वीकार कर ली। किरशनु शारदा को भुल्लर के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने चंडीगढ़ सीबीआई अदालत में बीएनएसएस 2023 की धारा 187 के तहत आरोपी शारदा की 12 दिनों की पुलिस हिरासत की माँग करते हुए आवेदन दायर किया। शारदा को आज चंडीगढ़ के बुड़ैल स्थित मॉडल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश किया गया, लेकिन बिचौलिए की ओर से कोई वकील पेश नहीं होने के कारण इस आवेदन पर सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
अदालत का कहना है कि आज अदालत में शारदा का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। इसलिए, उसे 29 अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाए। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कहा गया है कि इस बीच वह अपने वकील से बात कर ले। यदि वह किसी वकील को नियुक्त करने में असफल रहता है, तो उसके आवेदन से निपटने के लिए कानूनी सहायता वकील की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।