Jalandhar.जालंधर: सरकार को कुछ निजी ऑपरेटरों द्वारा कथित तौर पर अवैध तरीके से लोगों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की विश्वसनीय रिपोर्ट मिली है। इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए, उपायुक्त आशिका जैन ने आज कहा कि बिना सहमति के व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना या उसका उपयोग करना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यह भी पता चला है कि अपनी जानकारी साझा करने वाले कई व्यक्ति धोखाधड़ी और बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, फोन नंबरों का दुरुपयोग और ओटीपी धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उप-मंडलों में औचक निरीक्षण करने के लिए एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की जाएंगी। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से डेटा एकत्र करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।