SGPC: राजोआना की दया याचिका रद्द नहीं होगी

Update: 2025-05-18 12:24 GMT

Punjab पंजाब: एसजीपीसी ने शनिवार को कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना के मामले में दायर दया याचिका वापस नहीं लेगी। इस संबंध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया। राजोआना ने पहले मांग की थी कि एसजीपीसी उनके संबंध में अपनी याचिका वापस ले। यहां पत्रकारों से बात करते हुए शीर्ष गुरुद्वारा निकाय के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सभी कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि दया याचिका वापस नहीं ली जानी चाहिए और कानूनी लड़ाई जारी रहनी चाहिए।

धामी ने कहा, "सभी वकीलों ने अपनी राय दी कि याचिका वापस नहीं ली जानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सरकार का इस पर क्या रुख है।" धामी ने कहा कि केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा याचिका पर कोई निर्णय नहीं लेना सही नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर राय बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी इस मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस मामले में सरकारों की “निष्क्रियता” “मानवाधिकारों के उल्लंघन” को दर्शाती है।
बैठक में भाग लेने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता पूरन सिंह हुंदल, जी एस बल, अमर सिंह चहल, राजविंदर सिंह बैंस, सिख विद्वान केहर सिंह और पूर्व आईएएस अधिकारी कहन सिंह पन्नू प्रमुख थे। 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य मारे गए थे। जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी। मार्च 2012 में एसजीपीसी ने उनकी ओर से संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक दया याचिका दायर की थी।
इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका पर फैसला लेने को कहा था। पीठ उनकी दया याचिका पर निर्णय लेने में “अत्यधिक देरी” के कारण उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एसजीपीसी 1993 के दिल्ली बम विस्फोट के दोषी देविंदरपाल सिंह भुल्लर सहित अन्य सिख कैदियों की रिहाई की भी मांग कर रही है।
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