Punjab,पंजाब: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मंगलवार को पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाती हैं तो अराजकता फैल जाएगी। पंजाब में करीब 13,000 पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ। पंचायत चुनावों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "अगर हम मतदान पर रोक लगाते हैं, वह भी मतदान के दिन, तो अराजकता फैल जाएगी।"
"अगर मतदान आज शुरू हुआ है, तो हम इस स्तर पर कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? शायद उच्च न्यायालय ने इसकी गंभीरता को समझा और चुनावों पर रोक हटा दी...अगर मतदान आज शुरू हुआ है, तो हम इस स्तर पर कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? शायद उच्च न्यायालय ने इसकी गंभीरता को समझा और चुनावों पर रोक हटा दी," पीठ ने कहा। हालांकि, पीठ ने राज्य में पंचायत चुनावों की अनुमति देने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि उसने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली करीब 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की उच्च न्यायालय की पीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी थी।