Sahnewal पुलिस ने ग्राहकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में छह कॉलोनाइजरों पर मामला दर्ज किया
Ludhiana.लुधियाना: साहनेवाल पुलिस ने अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर बिक्री करने तथा खरीदारों को ठगने के आरोप में छह और कॉलोनाइजरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कॉलोनाइजरों पर पीआर एक्ट, 1995 की धारा 2(i), 6, 21, 3(1), 5(1), 9, 14(1) 14(2) 15, 18, 36 के तहत दो मामले दर्ज किए गए हैं। जसपाल बांगर गांव के बलजीत सिंह साहनेवाल में जीएल एन्क्लेव के नाम से अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। साहनेवाल के निवासी दर्शन कुमार, गुरजोत सिंह तथा संतोष कुमार साहनेवाल के न्यू मॉडल टाउन में कॉलोनी विकसित कर रहे हैं।
एक अन्य कॉलोनाइजर निरभय संधू गुडविल एन्क्लेव तथा रामप्रकाश संधू कॉलोनी के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। पुलिस ने सभी छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साहनेवाल के एसएचओ जगदेव सिंह ने बताया कि इन कॉलोनाइजरों ने खरीदारों को ठगा है तथा जमीन को अवैध रूप से बेचने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन पर मामला दर्ज किया गया है। वे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि जब तक जमीन बेचने वालों की साख और पृष्ठभूमि की जांच नहीं हो जाती, तब तक वे इस तरह का कोई समझौता न करें। एसएचओ ने कहा, "अगर वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो वे ऐसे बेईमान तत्वों के जाल में फंस सकते हैं।"