Punjab,पंजाब: चंडीगढ़ की एक अदालत ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी अपमानजनक, झूठा, असत्यापित या अप्रमाणित बयान जारी करने से रोक दिया है। अदालत ने राजबीर सिंह द्वारा दायर एक मुकदमे पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। वादी ने यह भी प्रार्थना की थी कि प्रतिवादियों को सोशल मीडिया अकाउंट से उनके द्वारा दिए गए असत्यापित और मानहानिकारक बयान को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाए क्योंकि इससे उन्हें और सीएमओ कार्यालय को भी काफी नुकसान हुआ है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत देने के लिए वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तदनुसार, अदालत ने प्रतिवादियों के खिलाफ आदेश जारी किया। अदालत ने प्रतिवादियों को 16 नवंबर के लिए नोटिस भी जारी किया।