Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने पालतू पशुओं और पक्षियों की बिक्री, खरीद और प्रजनन में लगे पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ते पालने वालों का पंजीकरण राज्य में अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन करने वालों को 50,000 रुपये तक का जुर्माना और/या तीन महीने तक की कैद हो सकती है।
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