Punjab :मीट व शराब की दुकानों को लेकर जारी हो गए नए फरमान

Update: 2025-10-06 04:32 GMT
Punjab पंजाब: एडीसी (जे) रोहित गुप्ता ने भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन 6 अक्टूबर को शोभा यात्रा मार्ग के 100 मीटर के दायरे में मांस, अंडे और शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।गुप्ता ने बताया कि भगवान वाल्मीकि का प्रकाशोत्सव देश-विदेश में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। देश-विदेश से लोग श्री वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर आशीर्वाद लेने और मत्था टेकने आते हैं। भगवान वाल्मीकि तीर्थ एक्शन कमेटी ने भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर 6 और 7 अक्टूबर को जिले में सभी शराब और मांस की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने के अमृतसर जिला प्रशासन के आदेश का स्वागत किया है।
समिति के मुख्य कानूनी सलाहकार एडवोकेट नरेश गिल ने उपायुक्त साक्षी साहनी को पत्र लिखकर इस संबंध में सख्त निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि भगवान वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में 6 अक्टूबर को एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समुदाय के सदस्य भाग लेंगे। मुख्य प्रकटीकरण दिवस समारोह अगले दिन, 7 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इन धार्मिक आयोजनों की पवित्रता बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना या व्यवधान से बचने के लिए, शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक था।
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