Punjab,पंजाब: मोगा के डिप्टी कमिश्नर deputy commissioner ने एक गांव के नंबरदार द्वारा अपने खेत में धान की पराली जलाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव के इस 'गलत' मुखिया को निलंबित करने का आदेश दिया है। मोगा के डीसी विशेष सारंगल ने कहा, "उनका काम दूसरों को खेतों में पराली जलाने से रोकना है, लेकिन वह खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यह एक गंभीर अपराध है।" डीसी ने कहा कि धर्मकोट के कन्नियां खास गांव के नंबरदार सुखदेव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेशों का उल्लंघन किया है। नंबरदार, जिसे लंबरदार के नाम से भी जाना जाता है, एक गांव का मुखिया होता था जो ब्रिटिश राज के दौरान कर एकत्र करता था।
उन्हें महालवारी प्रणाली के तहत नियुक्त किया जाता था। वर्तमान में, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत डिप्टी कमिश्नर द्वारा नंबरदार की नियुक्ति की जाती है। डीसी मोगा ने कहा कि गांव का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते सुखदेव सिंह ने अपने खेत में धान की पराली जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करके सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया है। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, धर्मकोट द्वारा उन्हें पराली न जलाने तथा अन्य ग्रामीणों को भी इसके प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया। निलंबन आदेश पंजाब भूमि राजस्व नियमों के नियम 25 (i) (b) के तहत जारी किया गया है।