Punjab.पंजाब: 76 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी विजय कुमार संकट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद उनके 55 लाख रुपये फंस गए और उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें पैसे मिलेंगे या नहीं। परेशान कुमार ने कहा कि पिछले कई दशकों से उनका खाता इस बैंक में है। उन्होंने कहा, "मैंने बैंक में अपनी एफडी कर रखी थी और आरबीआई द्वारा बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मुझे 5 लाख रुपये दिए गए।" बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जब उनकी पत्नी, जो सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षिका थीं, को इस स्थिति के बारे में पता चला, तो वह अवसाद में चली गईं और उनका निधन हो गया।
भावुक कुमार ने कहा, "मुझे नहीं पता कि कैसे जीना है, क्या करना है। कोई भी मेरा दर्द नहीं समझ सकता। मेरे पास मेरा बेटा है जो दुकान चलाता है। मैं इस बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को लिखूंगा और न्याय की मांग करूंगा।" जब बैंक अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया। नाम न बताने की शर्त पर बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा। पैसा फंसा नहीं है। जैसे ही हमें आरबीआई से आदेश मिलेगा, उन्हें उनका पैसा मिल जाएगा।" एक अन्य शिकायतकर्ता कमलजीत भाटिया ने भी बताया कि उनके 10 लाख रुपये बैंक में हैं। उन्होंने कहा, "मैंने जिला न्यायालय में भी मामला दायर किया है और हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।"