Punjab: नाबालिग से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को जेल भेजा गया

Update: 2024-09-10 12:29 GMT
Punjab,पंजाब: रूपनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश District and Sessions Judge, Rupnagar ने सोमवार को अहमदाबाद निवासी एक व्यक्ति को 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी मकबाना निहारव गणपत भाई (23) पर आईपीसी की धारा 363, 366,376 (2)(एन), 344 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा चल रहा था। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध करने के लिए
पांच साल के कठोर कारावास,
आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 साल के कठोर कारावास, आईपीसी की धारा 344 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ये सजाएं एक साथ चलेंगी। पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। पीड़िता 15 फरवरी को अपने घर से लापता हो गई थी और एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान लड़की को गुजरात के अमराईवाड़ी से बरामद किया गया। पीड़िता की आरोपी से ऑनलाइन मुलाकात हुई थी और उससे दोस्ती हो गई थी। लेकिन बाद में आरोपी उसे अपने घर ले गया और 15 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 तक एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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