Punjab: तीन साल पुराने बलात्कार मामले में शख्स को बरी किया गया

Update: 2024-10-01 13:55 GMT
Panjab पंजाब। चंडीगढ़ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने तीन साल पुराने बलात्कार के मामले में पंजाब के 22 वर्षीय युवक मनजोत बावा उर्फ ​​शगुन को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। 3 अगस्त 2021 को आईपीसी की धारा 376, 354, 506, 384 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी से मिली और उनके बीच रिश्ता शुरू हो गया। उसने दावा किया कि आरोपी ने उससे शादी करने का झूठा वादा किया, फोटो और वीडियो मांगे और बाद में उन सामग्रियों का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया।
आरोपी ने कथित तौर पर उससे पैसे भी मांगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके घर पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसकी मां और भाई की पिटाई की। साथ ही, आरोपी ने एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर दिए। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ आरोप तय किए गए। हालांकि, अभियोक्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और दावों को पुष्ट करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं था। जबकि सरकारी अभियोजक ने तर्क दिया कि मामला संदेह से परे साबित हुआ है, बचाव पक्ष के वकील एसएस राणा ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया था। दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश डॉ यशिका ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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